बढ़ते प्रदूषण और अशुद्ध पानी की समस्या को देखते हुए जीएसटी काउंसिल (GST Council) एक बड़ा फैसला ले सकती है. काउंसिल अपनी अगली बैठक में एयर और वॉटर प्यूरीफायर पर लगने वाले जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है. अगर ऐसा होता है, तो इन उपकरणों की कीमतें 15 प्रतिशत तक कम हो जाएंगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सरकार को सुझाव दिया था कि स्वच्छ हवा और पानी नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इसलिए इन पर टैक्स का बोझ कम होना चाहिए.
हवा और पानी, ये दो ऐसी चीजें हैं, जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती. लेकिन आज के दौर में बढ़ता प्रदूषण और जहरीली हवा एक बड़ी चुनौती बन गई है. इसी समस्या को समझते हुए सरकार अब एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जो सीधे आपकी जेब और सेहत से जुड़ा है.
खबरों की मानें तो जीएसटी काउंसिल अपनी अगली बैठक में एयर प्यूरीफायर (Air Purifiers) और वॉटर प्यूरीफायर (Water Purifiers) पर टैक्स की दरों को 18 प्रतिशत से घटाकर महज 5 प्रतिशत करने पर गंभीर विचार कर रही है. सरकार का मानना है कि ये उत्पाद अब ‘ऐशो-आराम’ की चीज नहीं बल्कि ‘जरूरत’ बन चुके हैं.
अफोर्डेबिलिटी में होगा बड़ा इजाफा
फिलहाल एयर और वॉटर प्यूरीफायर को ‘कंज्यूमर ड्यूरेबल्स’ की कैटेगरी में रखा गया है, जिस पर 18 प्रतिशत का भारी-भरकम टैक्स लगता है. अगर काउंसिल इसे घटाकर 5 प्रतिशत कर देती है, तो इन उत्पादों की कीमतों में 10 से 15 प्रतिशत तक की सीधी गिरावट आएगी.
उदाहरण के लिए, अगर कोई एयर प्यूरीफायर अभी 15,000 रुपये का मिल रहा है, तो टैक्स घटने के बाद उसकी कीमत करीब 2,000 रुपये तक कम हो सकती है. इससे मध्यमवर्गीय परिवार भी अपने घर की हवा और पानी को साफ रखने के लिए इन उपकरणों को आसानी से खरीद पाएंगे.
दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी
इस टैक्स कटौती के पीछे दिल्ली हाई कोर्ट का भी बड़ा हाथ है. हाल ही में दिल्ली-एनसीआर की खराब वायु गुणवत्ता पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा था कि अगर सरकार नागरिकों को स्वच्छ हवा नहीं दे सकती, तो कम से कम हवा साफ करने वाली मशीनों पर टैक्स तो कम कर दे. अदालत ने सुझाव दिया था कि एयर प्यूरीफायर को ‘मेडिकल डिवाइस’ यानी चिकित्सा उपकरण माना जाना चाहिए क्योंकि ये पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे खतरनाक कणों को रोककर बीमारियों से बचाते हैं.
प्रक्रिया जारी है, लेकिन सस्पेंस बरकरार
सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया है कि इस दिशा में काम चल रहा है, हालांकि अभी तक कोई अंतिम तारीख तय नहीं हुई है. जीएसटी काउंसिल की आखिरी 56वीं बैठक सितंबर में हुई थी, लेकिन तब इन दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था. अब अगली बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं, जहां टैक्स की इस कैंची से आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है.
निवारक चिकित्सा की भूमिका
एक जनहित याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि हाई-क्वालिटी वाले एयर प्यूरीफायर सिर्फ हवा साफ नहीं करते, बल्कि ये फेफड़ों और दिल की बीमारियों को रोकने में ‘निवारक चिकित्सा’ (Preventive Medicine) का काम करते हैं. प्रदूषण की वजह से बढ़ते अस्थमा और एलर्जी के मामलों को देखते हुए इन्हें सस्ता करना अब समय की मांग बन गया है.
Conclusion
साफ हवा और सुरक्षित पानी पर भारी टैक्स वसूलना किसी भी समाज के लिए सही नहीं है. अगर जीएसटी काउंसिल यह फैसला लेती है, तो यह देश के स्वास्थ्य और बजट दोनों के लिए एक बड़ी जीत होगी. प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में मशीनों को सस्ता करना एक छोटा लेकिन बहुत प्रभावशाली कदम साबित हो सकता है.
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q-1. एयर प्यूरीफायर पर वर्तमान में कितना जीएसटी लगता है?
A- वर्तमान में एयर और वॉटर प्यूरीफायर पर 18 प्रतिशत जीएसटी लिया जाता है.
Q-2. टैक्स घटने के बाद कीमतों पर क्या असर पड़ेगा?
A- अगर जीएसटी 18% से घटकर 5% होता है, तो प्यूरीफायर की कीमतें 10-15% तक कम हो सकती हैं.
Q-3. दिल्ली हाई कोर्ट ने एयर प्यूरीफायर के बारे में क्या कहा?
A- कोर्ट ने कहा कि अगर नागरिकों को स्वच्छ हवा नहीं मिल रही है, तो प्यूरीफायर पर टैक्स कम या खत्म होना चाहिए.
Q-4. क्या जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक की तारीख तय हो गई है?
A- फिलहाल काउंसिल की अगली बैठक की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है.
Q-5. क्या प्यूरीफायर को ‘मेडिकल डिवाइस’ माना जा सकता है?
A- याचिकाकर्ताओं की मांग है कि इन्हें चिकित्सा उपकरण माना जाए क्योंकि ये प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से बचाते हैं.
Source: https://www.zeebiz.com/hindi/personal-finance/gst/gst-council-likely-to-reduce-tax-on-air-and-water-purifiers-to-5-percent-243586
