वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में जिन कारोबारियों को नोटिस मिला है. वह इसका लाभ ले सकते हैं. लाभ लेने के लिए कारोबारियों को जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में जिन कारोबारियों को नोटिस मिला है. वह इसका लाभ ले सकते हैं. लाभ लेने के लिए कारोबारियों को जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
हाइलाइट्स
- एमनेस्टी योजना से 10 हजार से अधिक व्यापारियों को लाभ मिलेगा.
- योजना के तहत टैक्स जमा करने पर ब्याज और जुर्माने में छूट.
- योजना का लाभ लेने के लिए जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें.
जीएसटी विभाग की ओर से शुरू की गई एमनेस्टी योजना का लाभ जोन के 10 हजार से अधिक व्यापारियों को मिलेगा. योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में जिन कारोबारियों को नोटिस मिला है वह इसका लाभ ले सकते हैं. लाभ लेने के लिए कारोबारियों को जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इस योजना के तहत तीन वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स जमा करने पर ब्याज और जुर्माने पर छूट प्रदान की गई है. शासन की ओर से शुरू की गई यह योजना 31 मार्च तक चलेगी. इसके तहत वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के मामले निस्तारित किए जा रहे हैं. करदाता को केवल टैक्स जमा करना है. ब्याज और जुर्माने में छूट दी जाएगी. विभाग की ओर से भी व्यापारियों से संपर्क किया जा रहा है.
धारा 73 के अंतर्गत हुए आदेश
स्टेट जीएसटी के अपर आयुक्त ग्रेड-1 के बारे में आरएस द्विवेदी ने बताया कि यह राज्य कर विभाग की एक महत्वाकांक्षी योजना है. धारा 73 के अंतर्गत जो आदेश हुए हैं उसमें अगर व्यापारी केवल टैक्स जमा कर देता है, तो उसे ब्याज और जुर्माने से मुक्ति मिल जाती है. इसके साथ ही अब तक मुरादाबाद में 30.10 करोड रुपए इस योजना के अंतर्गत जमा कराए जा चुके हैं. इसके साथ ही मैं अपने व्यापारी भाइयों से यह अपील करूंगा कि अधिक से अधिक व्यापारी भाई इस योजना का लाभ उठाएं.
योजना का लाभ लेने के लिए इन नंबरों पर करें कॉल
इस योजना का व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है.इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील की जा रही है कि इस योजना का लाभ उठाएं और अपने ब्याज और जमाने से मुक्ति पाए. जो भी व्यापारी इस योजना का लाभ लेना चाहता है. वह इन नंबरों 7235002813, 7235001732, 7235003321 या 7235001220 पर संपर्क कर सकते हैं.
Source : https://hindi.news18.com/news/uttar-pradesh/moradabad-under-this-scheme-exemption-is-being-given-on-interest-and-penalty-on-depositing-tax-for-three-financial-years-local18-9011960.html