Economy - Gst It Return https://gstitreturn.com/category/economy/ Lets Discuss Tax in India... Fri, 08 Mar 2024 06:54:55 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.1 https://gstitreturn.com/wp-content/uploads/2022/05/cssf-100x100.png Economy - Gst It Return https://gstitreturn.com/category/economy/ 32 32 Rishikesh News: दून एयरपोर्ट व सहस्त्रधारा हेलीपैड पर आयकर विभाग की टीमें तैनात https://gstitreturn.com/rishikesh-news-%e0%a4%a6%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%8f%e0%a4%af%e0%a4%b0%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f-%e0%a4%b5-%e0%a4%b8%e0%a4%b9%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a7/ https://gstitreturn.com/rishikesh-news-%e0%a4%a6%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%8f%e0%a4%af%e0%a4%b0%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f-%e0%a4%b5-%e0%a4%b8%e0%a4%b9%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a7/#respond Fri, 08 Mar 2024 06:54:54 +0000 https://gstitreturn.com/?p=5647 लोकसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग, आयकर विभाग और एयरपोर्ट अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए देहरादून एयरपोर्ट पर एसओपी बना दी गई है। इसके साथ ही देहरादून एयरपोर्ट और सहस्त्रधारा हेलीपैड पर आयकर विभाग की टीमें तैनात कर दी […]

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लोकसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग, आयकर विभाग और एयरपोर्ट अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए देहरादून एयरपोर्ट पर एसओपी बना दी गई है। इसके साथ ही देहरादून एयरपोर्ट और सहस्त्रधारा हेलीपैड पर आयकर विभाग की टीमें तैनात कर दी गई है।

सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट एनपीएस मूंग ने कहा कि एयरपोर्ट पर आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मानक प्रचालन प्रकिया (एसओपी) बनाई जा चुकी है। जो एयरपोर्ट पर आयकर विभाग की तरफ से नामित अधिकारी को निर्वाचन संबंधी कैश या बहुमूल्य धातु के पकड़े जाने पर उनका सहयोग करेंगे।

एटीसी चार्टेड विमान या हेलीकॉप्टर के लैंडिग संबंधी ट्रेवल प्लान को राज्य के सीईओ और जिले में डीईओ को आधा घंटा पहले सूचित किया जाएगा। एटीसी द्वारा सभी चार्टेड विमानों के लैंडिंग, उड़ान भरने, यात्रियों की संख्या, माल सूची, रूट प्लान का रिकार्ड रखा जाएगा। इसकी सूचना विमान लैंड करने के तीन दिन के भीतर सीईओ और डीईओ को उपलब्ध कराई जाएगी।

छूट प्राप्त विशिष्ट व्यक्तियों के अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक/सहायकों को स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजारा जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी / जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति के बाद एयरपोर्ट पर तैनात एफएसटी/एसएसटी टीम को एक दिन का टेंपरेरी वीआईएस दिया जाएगा। नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने बैठक में कहा कि उनके द्वारा सिंगल इंजन और डबल इंजन हेलीकॉप्टर के परिचालन संबंधी दरों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

आयकर विभाग की रहेगी पैनी नजर

सहायक निदेशक आयकर (अन्वेषण), आयकर देहरादून / नोडल अधिकारी, आयकर लोक सभा सामान्य निर्वाचन ने कहा कि देहरादून एयरपोर्ट और सहस्त्रधारा हेलीपैड पर आयकर विभाग की एयर इंटेलीजेंस टीमें तैनात की जा चुकी हैं। जो संबंधित गतिविधियों पर पैनी नजर रखेंगी।

SOURCE : https://www.amarujala.com/uttarakhand/rishikesh/income-tax-department-teams-deployed-at-doon-airport-rishikesh-news-c-5-1-drn1031-366350-2024-03-08

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बिजनेस के लिए GST रजिस्ट्रेशन कितना जरुरी? क्या होती है फीस, जानें रजिस्टर करने का प्रोसेस.. https://gstitreturn.com/%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%b8-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%8f-gst-%e0%a4%b0%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%b6/ https://gstitreturn.com/%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%b8-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%8f-gst-%e0%a4%b0%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%b6/#respond Thu, 07 Mar 2024 10:22:34 +0000 https://gstitreturn.com/?p=5644 आकांक्षा दीक्षित/दिल्ली. बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) का एक खास नियम है. इस नियम के तहत बिजनेस करने वाले व्यक्ति को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है. आज हम आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में एक CA द्वारा बताएंगे कि अगर आप अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो उसमें GST रजिस्ट्रेशन में कितना […]

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आकांक्षा दीक्षित/दिल्ली. बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) का एक खास नियम है. इस नियम के तहत बिजनेस करने वाले व्यक्ति को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है. आज हम आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में एक CA द्वारा बताएंगे कि अगर आप अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो उसमें GST रजिस्ट्रेशन में कितना समय लगता है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है.

इसको लेकर CA नितिन शर्मा ने बताया कि सबसे पहले आपको देखना होगा कि आप बिजनेस किस चीज का करना चाह रहे हैं. शुरुआत में ही GST रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है. सरकार ने कुछ छूट दे रखी है, जिसमें अगर आप 20 लाख के अंदर काम करते हैं, तो उसमें आपको छूट मिलेगी. उन्होंने कहा कि जब इसके ऊपर आपकी इनकम होने लगेगी, तो उसके बाद अपना GST रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

GST रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन प्रक्रिया
नितिन शर्मा ने बताया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन प्रोसेस होता है, जिसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है. एक बार अगर आपने GST रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया, उसके बाद एक TRN नंबर मिल जाता है, जिसे टेम्परेरी रेफरेंस नंबर भी कहा जाता है. जिसके बाद आपको पता लग जाता है, कि आपका GST नंबर किसको असाइन हुआ है. उन्होंने बताया कि इसके बाद आपको अप्रूवल आ जाएगा. अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी समस्या नहीं आती है, तो आपका GST रजिस्ट्रेशन 7-10 दिनों में हो जाएगा और अगर कोई समस्या आई तो उस केस में 15-20 दिन लग सकते हैं. उन्होंने इसके चार्ज के बारे में बताया कि कोई भी CA 2500 से लेकर 5000 में आपका GST रजिस्ट्रेशन करवा देगा और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए चार्ज 10,000 तक जाता है..

रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स 

क्यों जरूरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन
नितिन शर्मा ने बताया कि जीएसटी ने पहले के तमाम टैक्स की जगह ली है. पहले अलग-अलग प्रकार के टैक्स लगते थे, जिन्हें जीएसटी में समेट दिया गया है. अगर आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख, कुछ स्थिति में 20 लाख से अधिक है तो आप जीएसटी की नजर में टैक्सपेयर हैं. इसके लिए आपको अपने बिजनेस में टैक्स चुकाना पड़ता है. इस टैक्स को चुकाने के लिए ही रजिस्ट्रेशन कराना होता है. अगर बिना रजिस्ट्रेशन आप बिजनेस करते हैं तो यह एक अपराध है, जिसके पकड़े जाने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.

ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी बहुत जरूरी
अगर कोई भी अपना नया स्टार्टअप शुरू करता है, तो उसके लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है. ताकि मार्केट में कोई भी आपका नाम या आपके नाम से मिलता जुलता नाम कॉपी न कर सके, जिसकी गवर्नमेंट फीस 4500 रुपये होती है और नॉन प्रोपराइटर फीस 9000 रुपये है और फ़ाइलिंग चार्ज 1500 रुपये है.

SOURCE : https://hindi.news18.com/news/delhi/gst-registration-process-register-your-business-goods-and-services-tax-step-by-step-process-8104946.html

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दुनिया के 8 अनोखे देश, जहां नहीं लगता इनकम टैक्स, यह गरीब मुल्क भी देता है छूट, दिलचस्प है वजह https://gstitreturn.com/%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-8-%e0%a4%85%e0%a4%a8%e0%a5%8b%e0%a4%96%e0%a5%87-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%9c%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%82-%e0%a4%a8/ https://gstitreturn.com/%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-8-%e0%a4%85%e0%a4%a8%e0%a5%8b%e0%a4%96%e0%a5%87-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%9c%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%82-%e0%a4%a8/#respond Thu, 29 Feb 2024 08:09:32 +0000 https://gstitreturn.com/?p=5635 दुनिया के इन देशों में नागरिकों से टैक्स नहीं लेने के अलग-अलग कारण हैं. इनमें ज्यादातर खाड़ी देश हैं. इसके अलावा यूरोपीय और अफ्रीकी देश भी इस लिस्ट में शामिल हैं. Tax Free Countries: दुनियाभर में इनकम टैक्स सरकार की आय का अहम जरिया होता है लेकिन टैक्सपेयर्स हमेशा करों में राहत चाहते हैं. हर आयकर […]

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दुनिया के इन देशों में नागरिकों से टैक्स नहीं लेने के अलग-अलग कारण हैं. इनमें ज्यादातर खाड़ी देश हैं. इसके अलावा यूरोपीय और अफ्रीकी देश भी इस लिस्ट में शामिल हैं.

Tax Free Countries: दुनियाभर में इनकम टैक्स सरकार की आय का अहम जरिया होता है लेकिन टैक्सपेयर्स हमेशा करों में राहत चाहते हैं. हर आयकर दाता की कोशिश होती है कि किसी भी तरह से ज्यादा से ज्यादा टैक्स की बचत की जाए. लेकिन, दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां टैक्स ही नहीं लगता है. खास बात है कि इनमें एक बेहद गरीब देश भी शामिल है जो अपने नागरिकों से कर नहीं लेता है.

इन देशों में नागरिकों से टैक्स नहीं लेने के अलग-अलग कारण हैं. इनमें ज्यादातर खाड़ी देश हैं. इसके अलावा यूरोपीय और अफ्रीकी देश भी इस लिस्ट में शामिल हैं. खास बात है कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और चीन जैसे बड़े और शक्तिशाली देशों में इनकम टैक्स वसूला जाता है तो फिर इन देशों में यह छूट क्यों मिलती है. आइये आपको बताते हैं इसके पीछे की खास वजह

यूएई
खाड़ी देशों में संयुक्त अरब अमीरात, सबसे अमीर मुल्क है. इस देश की अर्थव्यवस्था ऑयल और टूरिज्म से बेहद मजबूत है इसलिए यहां आम नागरिकों से टैक्स नहीं लिया जाता है.

कुवैत-बहरीन
कुवैत और बहरीन भी खाड़ी देश हैं और दुनिया के बड़े तेल निर्यातक देश हैं. इसलिए यहां भी सरकारें अपने नागरिकों से इनकम टैक्स नहीं लेती है.

ब्रुनेई-ओमान
अकूत तेल के भंडार वाले ब्रुनेई में भी नागरिकों से आयकर नहीं लिया जाता है. यह देश साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है. वहीं, एक और खाड़ी देश ओमान में भी लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है. दरअसल ओमान में भी तेल और गैस के बड़े भंडार हैं.

मोनाको-नौरू
इस यूरोपीय देश में भी सरकार लोगों से इनकम टैक्स नहीं वसूलती है. दुनिया के सबसे छोटे द्वीप राष्ट, नौरू में भी लोगों से आयकर नहीं लिया जाता है.

सोमालिया
पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया वैसे तो गरीब देश है लेकिन यहां भी जनता से टैक्स नहीं वसूला जाता है.

SOURCE : https://hindi.news18.com/news/business/tax-free-countries-in-the-world-uae-kuwait-oman-no-need-to-pay-income-tax-here-8104811.html

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मोदी सरकार ने करोड़ों टैक्सपेयर्स को दी बड़ी खुशखबरी, 1 लाख रुपये तक Tax डिमांड होगा माफ https://gstitreturn.com/%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%9f%e0%a5%88%e0%a4%95/ https://gstitreturn.com/%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%9f%e0%a5%88%e0%a4%95/#respond Fri, 23 Feb 2024 09:49:06 +0000 https://gstitreturn.com/?p=5632 Income Tax Demand Waived: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अंतरिम बजट में घोषणा के दौरान कहा था कि वित्त वर्ष 2009-10 तक 25,000 रुपये और 2010-11 तक 10,000 रुपये तक के विवादित इनकम टैक्स डिमांड वापस लिए जाएंगे. नई दिल्ली:  मोदी सरकार ने देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स का ध्यान रखते हुए उन्हें बड़ी राहत दी […]

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Income Tax Demand Waived: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अंतरिम बजट में घोषणा के दौरान कहा था कि वित्त वर्ष 2009-10 तक 25,000 रुपये और 2010-11 तक 10,000 रुपये तक के विवादित इनकम टैक्स डिमांड वापस लिए जाएंगे.

नई दिल्ली: 

मोदी सरकार ने देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स का ध्यान रखते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है. इसके तहत हर टैक्सपेयर का 1 लाख रुपये तक का पेंडिग टैक्स डिमांड को माफ कर दिया जाएगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्मॉल टैक्स डिमांड (Small Tax Demands) को वापस लेने के लिए प्रति टैक्सपेयर (Taxpayer) 1 लाख रुपये की सीमा निर्धारित की है. यह निर्णय अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) में डायरेक्ट टैक्स डिमांड (Direct Tax Demands) को वापस लेने के संबंध में की गई घोषणा के बाद लिया गया है.

आयकर विभाग ने एक आधिकारिक आदेश के माध्यम से असेसमेंट ईयर 2015-16 तक की टैक्स डिमांड पर ध्यान केंद्रित करते हुए विड्रॉल के नियमों की रूपरेखा तैयार की है.

वित्त मंत्री ने Taxpayers के लिए किया ये बड़ा ऐलान

इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने टैक्सपेयर्स का ध्यान रखते हुए 2024-25 के अंतरिम बजट में घोषणा की थी कि सरकार ने डायरेक्ट टैक्स मामले में पुराने विवादित टैक्स डिमांड (Withdraw Controversial Tax Demand) से लोगों को राहत देने का प्रस्ताव किया है. इसके तहत वित्त वर्ष 2009-10 तक 25,000 रुपये और 2010-11 तक 10,000 रुपये तक के विवादित इनकम  टैक्स डिमांड (Income Tax Demand Notice) वापस लिए जाएंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान टैक्सपेयर्स के लिए सर्विस में सुधार पर है.

1 लाख तक का टैक्स डिमांड लिया जाएगा वापस

IT विभाग ने नए आदेश में कहा है कि 31 जनवरी, 2024 तक इनकम टैक्स (Income Tax), वेल्थ टैक्स (Wealth Tax) और गिफ्ट टैक्स (Gift Tax) से संबंधित बकाया मांगों को माफ कर दिया जाएगा और समाप्त कर दिया जाएगा. हालांकि, यह किसी एक टैक्सपेयर के लिए ₹ 1 लाख की अधिकतम सीमा के अधीन है. इसमें इन्टरेस्ट, पेनाल्टी, फीस, सेस और सरचार्ज के साथ-साथ टैक्स डिमांडस शामिल है. 

हाल के आदेश में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी (CBDT) ने स्पष्ट किया कि टैक्स डिमांड वापस लेने से  टैक्सपेयर्स को क्रेडिट या रिफंड के लिए कोई क्लेम नहीं मिलता है. इसके अलावा, यह कार्रवाई टैक्सपेयर्स के खिलाफ किसी भी लंबित, शुरू की गई या विचारित आपराधिक कार्यवाही के लिए इम्युटी प्रदान नहीं करती है. 

SOURCE :https://ndtv.in/business-news/good-news-for-taxpayers-modi-government-waived-pending-income-tax-demand-upto-1-lakh-rupees-5092751

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New Income Tax Regime या पुरानी कर व्यवस्था : टैक्सपेयर को किसमें फायदा – समझें चार्ट से.. https://gstitreturn.com/new-income-tax-regime-%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%b0-%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%b5%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%be-%e0%a4%9f/ https://gstitreturn.com/new-income-tax-regime-%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%b0-%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%b5%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%be-%e0%a4%9f/#respond Sat, 10 Feb 2024 10:20:27 +0000 https://gstitreturn.com/?p=5623 Budget 2024: इस ख़बर में हम पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था में लागू होने वाले टैक्स का आकलन कर टेबल के ज़रिये यह भी समझाएंगे कि किस प्रणाली में रहने पर आपको कितना टैक्स अदा करना होगा. वित्तवर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है […]

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Budget 2024: इस ख़बर में हम पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था में लागू होने वाले टैक्स का आकलन कर टेबल के ज़रिये यह भी समझाएंगे कि किस प्रणाली में रहने पर आपको कितना टैक्स अदा करना होगा.

वित्तवर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि इनकम टैक्स की स्लैब या दरों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है. इसके परिणामस्वरूप नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था ज्यों की त्यों बरकरार रहेंगी. इसके साथ ही टैक्सपेयरों का यह असमंजस भी बरकरार रहेगा कि दोनों टैक्स रिजीम में से किसमें उन्हें ज़्यादा लाभ होने वाला है. आइए, आपको विस्तार से समझाते हैं कि दोनों व्यवस्थाओं में क्या-क्या फर्क है, और कितना कमाने वाले शख्स को किस टैक्स रिजीम में कितना टैक्स चुकाना होगा. आपको दिए गए चार्ट के ज़रिये आपको यह समझने में भी आसानी होगी कि किस टैक्स व्यवस्था से आपको कितना फायदा होगा.

पिछले साल, यानी आम बजट 2023 में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स रिजीम (Income Tax Regime) से जुड़े नियमों में बदलाव किए थे. वित्तमंत्री ने नई टैक्स व्यवस्था को डीफ़ॉल्ट व्यवस्था घोषित कर दिया था, लेकिन पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म नहीं किया था. यानी करदाता अब भी पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुन सकेंगे. इस व्यवस्था के तहत लाइफ इंश्योरेंस, PPF, बच्चों की स्कूल फ़ीस आदि के अलावा होम लोन पर ब्याज़, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) या मकान किराया भत्ता जैसी छूट हासिल करते रहने के इच्छुक लोग पुरानी दरों पर ही टैक्स जमा कराते रह सकेंगे.

आइए, हम आपको पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था में बनने वाले टैक्स का आकलन कर टेबल के ज़रिये यह भी समझाएंगे कि किस प्रणाली में रहने पर आपको कितना टैक्स अदा करना होगा. हमने चार ऐसे नौकरीपेशा लोगों के उदाहरण लिए हैं, जिनकी आय क्रमशः 7 लाख रुपये वार्षिक, 10 लाख रुपये वार्षिक, 12 लाख रुपये वार्षिक तथा 15 लाख रुपये वार्षिक हैं. ये लोग इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत मिलने वाली छूट, मकान किराया भत्ते या होम लोन के ब्याज़ के तौर पर मिलने वाली छूट, NPS के अंतर्गत ली जाने वाली छूट आदि भी हासिल करते हैं. तो किस व्यवस्था में किसे कितना टैक्स देना होगा, इन तीन टेबलों से समझें.

पुरानी टैक्स व्यवस्था वाली पहली टेबल में आप देखेंगे, चारों लोगों को मानक कटौती का लाभ मिला है, धारा 80सी के तहत भी चारों ने ही अधिकतम बचत की है, चारों ही लोगों ने NPS में भी 50,000 रुपये का निवेश किया है, और मकान किराया भत्ता या होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर भी छूट हासिल की है. पहली टेबल (पुरानी टैक्स व्यवस्था) में 7 लाख रुपये वार्षिक आय वाले पहले शख्स की करयोग्य आय सभी तरह की छूट पाने के बाद 3,70,000 रुपये रह गई है, जिस पर उसकी कर देनदारी 6,240 रुपये होने के बावजूद इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87ए के तहत मिली छूट के बाद शून्य हो गई है. कुल 4 लाख रुपये की कटौतियों और छूट के बाद 10 लाख रुपये वार्षिक आय वाले दूसरे शख्स की करयोग्य आय 6,00,000 रुपये रह जाती है, जिस पर उसे 33,800 रुपये का इनकम टैक्स चुकाना होता है. इसी प्रकार, छूट और कटौतियों को समाहित करने वाली पुरानी व्यवस्था में 12 लाख रुपये और 15 लाख रुपये प्रति वर्ष कमाने वाले लोगों को भी क्रमशः 75,400 रुपये और 1,06,600 रुपये का इनकम टैक्स देना होगा.

दूसरी टेबल (नई टैक्स व्यवस्था) में फिर एक बार इन्हीं चार लोगों के इनकम टैक्स की कैलकुलेशन की गई है, लेकिन इस बार इन्हें मानक कटौती का लाभ मिलेगा, और इसके अलावा धारा 87ए की छूट सीमा बढ़ाए जाने व नई दरों की बदौलत 7 लाख रुपये वार्षिक आय वाले शख्स को एक बार फिर कोई कर नहीं देना होगा. 10 लाख रुपये वार्षिक आय वाले शख्स को 54,600 रुपये चुकाने होंगे, 12 लाख रुपये वार्षिक आय वाले शख्स को 85,800 रुपये इनकम टैक्स के रूप में देने होंगे, और 15 लाख रुपये वार्षिक आय वाले शख्स को कुल 1,45,600 रुपये का टैक्स अदा करना होगा.

सो, अब आप देख सकते हैं कि अगर आप कटौतियों और छूट के मद में 2.5-3 लाख रुपये से ज़्यादा की छूट हासिल कर रहे हैं, तो पुरानी टैक्स व्यवस्था में बने रहने में आपको लाभ है, वरना फायदा नई टैक्स व्यवस्था को अपना लेने में ही है.

SOURCE : https://ndtv.in/budget-2024/income-tax-regime-is-old-tax-regime-beneficial-or-will-new-tax-regime-attract-less-income-tax-know-all-through-charts-4972584

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Income Tax Slab Budget 2024 : बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स को लेकर क्या कहा, जानिए यहां https://gstitreturn.com/income-tax-slab-budget-2024-%e0%a4%ac%e0%a4%9c%e0%a4%9f-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a4%82%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%a8/ https://gstitreturn.com/income-tax-slab-budget-2024-%e0%a4%ac%e0%a4%9c%e0%a4%9f-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a4%82%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%a8/#respond Mon, 05 Feb 2024 12:27:23 +0000 https://gstitreturn.com/?p=5619 Income Tax Slab Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल से अधिक समय से टैक्स कलेक्शन दोगुना हो गया है। Income Tax Slab Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स में कोई […]

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Income Tax Slab Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल से अधिक समय से टैक्स कलेक्शन दोगुना हो गया है।

Income Tax Slab Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है। उन्होंने कहा कि काफी पुराने टैक्स मामलों को सरकार वापस लेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल से अधिक समय में टैक्स कलेक्शन दोगुना हो गया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा, ‘राजस्व घाटे का टार्गेट बजट अनुमान के 5.9 फीसदी की तुलना में 5.8 फीसदी आंका गया है।’ वित्त मंत्री ने एक्सपोर्ट ड्यूटीज सहित डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए पिछली टैक्स दरों को ही बनाए रखने का प्रस्ताव रखा है।

क्या हैं इनकम टैक्स स्लैब

इस समय दो टैक्स रिजीम लागू हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। जबकि 2.5 लाख से 3 लाख तक की सालाना इनकम पर ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 फीसदी टैक्स लगता है। 3 से 5 लाख रुपये तक की सालाना आय है तो ओल्ड और न्यू दोनों टैक्स रिजीम में 5 फीसदी टैक्स लगता है। 5 लाख से 6 लाख तक की सालाना इनकम पर न्यू टैक्स रिजीम में 5 फीसदी और ओल्ड में 20 फीसदी टैक्स लगता है। 6 से 9 लाख के बीच आपकी इनकम है, तो न्यू टैक्स रिजीम में 10 फीसदी और ओल्ड में 20 फीसदी टैक्स लगता है।

15 लाख रुपये से ऊपर आय पर टैक्स

9 लाख से 10 लाख रुपये के बीच आपकी सालाना इनकम है तो न्यू टैक्स रिजीम में 15 फीसदी और ओल्ड में 20 फीसदी टैक्स लगता है। 10 से 12 लाख रुपये आपकी इनकम है तो न्यूज रिजीम में 15 फीसदी और ओल्ड में 30 फीसदी टैक्स लगता है। 12 से 15 लाख रुपये के बीच सालाना आय है तो न्यू टैक्स रिजीम में 20 फीसदी और ओल्ड में 30 फीसदी टैक्स लगता है। अगर आपकी सालाना आय 15 लाख रुपये से अधिक है, तो न्यू टैक्स रिजीम में 30 फीसदी और ओल्ड टैक्स रिजीम में 30 फीसदी टैक्स लगता है।

SOURCE : https://www.indiatv.in/paisa/tax/income-tax-slab-budget-2024-budget-2024-live-nirmala-sitharaman-2024-02-01-1020456

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ओडिशा: शराब कंपनी पर आयकर विभाग की छापेमारी छठे दिन भी जारी, अब तक 353 करोड़ रुपये बरामद https://gstitreturn.com/%e0%a4%93%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%b6%e0%a4%be-%e0%a4%b6%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%ac-%e0%a4%95%e0%a4%82%e0%a4%aa%e0%a4%a8%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a4%95%e0%a4%b0-%e0%a4%b5/ https://gstitreturn.com/%e0%a4%93%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%b6%e0%a4%be-%e0%a4%b6%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%ac-%e0%a4%95%e0%a4%82%e0%a4%aa%e0%a4%a8%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a4%95%e0%a4%b0-%e0%a4%b5/#respond Tue, 23 Jan 2024 13:00:23 +0000 https://gstitreturn.com/?p=5604 ओडिशा में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को सत्ताधारी बीजू जनता दल (बीजद) और राज्य सरकार पर हमला तेज कर दिया और उन पर राज्य में अवैध शराब के व्यापार को बढ़ावा देने और काले धन का प्रसार करने का आरोप लगाया. भुवनेश्वर:  शराब बनाने वाली ओडिशा की एक कंपनी के समूह […]

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ओडिशा में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को सत्ताधारी बीजू जनता दल (बीजद) और राज्य सरकार पर हमला तेज कर दिया और उन पर राज्य में अवैध शराब के व्यापार को बढ़ावा देने और काले धन का प्रसार करने का आरोप लगाया.

भुवनेश्वर: 

शराब बनाने वाली ओडिशा की एक कंपनी के समूह से जुड़े विभिन्न स्थानों पर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार छठे दिन सोमवार को भी जारी रही और अब तक कुल 353 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद की गई है. देशभर में किसी जांच एजेंसी द्वारा महज एक कार्रवाई के तहत बरामद की गई यह अब तक कि सर्वाधिक धनराशि है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. आयकर विभाग के अधिकारी बौध जिले में कांग्रेस सांसद के परिवार के स्वामित्व वाली ‘बौध डिस्टिलरीज की सुदापाड़ा इकाई में पहुंचे, जहां केंद्रीय एजेंसी ने छह दिसंबर को अपना तलाशी अभियान शुरू किया था.

अधिकारियों ने बताया कि संबलपुर, टिटलागढ़, सुंदरगढ़, बोलांगीर और भुवनेश्वर में भी छापेमारी की गई. उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों के साथ आयकर विभाग की टीम ने रविवार रात को जब्त नकदी की गिनती पूरी कर ली और अब बरामद दस्तावेजों पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

एक अधिकारी ने कहा, ‘‘353 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी की गिनती की गई और इसे रविवार रात तक जब्त कर लिया गया. देश में यह किसी भी जांच एजेंसी द्वारा महज एक कार्रवाई के तहत बरामद की गई अब तक कि सर्वाधिक धन राशि है.”

ओडिशा में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को सत्ताधारी बीजू जनता दल (बीजद) और राज्य सरकार पर हमला तेज कर दिया और उन पर राज्य में अवैध शराब के व्यापार को बढ़ावा देने और काले धन का प्रसार करने का आरोप लगाया.

भाजपा की ओडिशा इकाई के अध्यक्ष मनमोहन सामल ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘ओडिशा सरकार की आबकारी नीति राज्य में शराब माफिया के फलने-फूलने के लिए जिम्मेदार है. सरकार शराब कारोबारी को अनुचित लाभ पहुंचा रही है और बीजद उस काले धन से चुनाव लड़ रही है.”

SOURCE :https://ndtv.in/india/odisha-income-tax-departments-raid-on-liquor-company-continues-for-the-sixth-day-rs-353-crore-recovered-so-far-4653492

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कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न भरने, ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की समयसीमा बढ़ी https://gstitreturn.com/%e0%a4%95%e0%a4%82%e0%a4%aa%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%8f-%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a4%95%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%9f%e0%a4%b0/ https://gstitreturn.com/%e0%a4%95%e0%a4%82%e0%a4%aa%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%8f-%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a4%95%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%9f%e0%a4%b0/#respond Sat, 20 Jan 2024 13:02:02 +0000 https://gstitreturn.com/?p=5600 नई दिल्ली: सरकार ने कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है. इसके अलावा ऐसी कंपनियां जिन्हें अपने खातों को ‘ऑडिट’ कराने की जरूरत होती है, के लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की अंतिम तिथि को भी एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है. वित्त मंत्रालय […]

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नई दिल्ली: सरकार ने कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है. इसके अलावा ऐसी कंपनियां जिन्हें अपने खातों को ‘ऑडिट’ कराने की जरूरत होती है, के लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की अंतिम तिथि को भी एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है.

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा, ‘‘आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 अक्टूबर, 2023 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2023 कर दी गई है.'”

आयकर विभाग ने करदाताओं की तरफ से रिटर्न जमा करने में आने वाली समस्याओं एवं अन्य बिंदुओं पर मदद के लिए ई-फाइलिंग डेस्क भी गठित किया था. मंत्रालय ने कहा कि कुल मिलाकर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह 18.29 प्रतिशत बढ़कर 9.87 लाख करोड़ रुपये है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 8.34 लाख करोड़ रुपये था।

SOURCE : https://ndtv.in/india/deadline-extended-for-companies-to-file-income-tax-returns-and-submit-audit-reports-4402267

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Tax Saving Tips: 12 लाख की सैलरी पर नहीं देना होगा 1 भी रुपये इनकम टैक्‍स, जान‍िए CA की कैलकुलेशन… https://gstitreturn.com/tax-saving-tips-12-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%96-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%88%e0%a4%b2%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a4%b9%e0%a5%80%e0%a4%82-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%a8/ https://gstitreturn.com/tax-saving-tips-12-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%96-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%88%e0%a4%b2%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a4%b9%e0%a5%80%e0%a4%82-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%a8/#respond Fri, 19 Jan 2024 12:49:49 +0000 https://gstitreturn.com/?p=5595 Income Tax Saving Tips: अगर आप भी सैलरीड क्‍लॉस हैं तो आपकी कंपनी ने न‍िवेश संबंध‍ित डॉक्‍यूमेंट मांगे होंगे. दरअसल, हर कंपनी द‍िसंबर से फरवरी के बीच कर्मचार‍ियों से न‍िवेश से जुड़े दस्‍तावेज मांगती है. इन डॉक्‍यूमेंट के बेस पर ही कंपनी फाइनेंश‍ियल ईयर के लिए इनकम टैक्‍स की कैलकुलेशन करती है. अगर आपकी सैलरी […]

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Income Tax Saving Tips: अगर आप भी सैलरीड क्‍लॉस हैं तो आपकी कंपनी ने न‍िवेश संबंध‍ित डॉक्‍यूमेंट मांगे होंगे. दरअसल, हर कंपनी द‍िसंबर से फरवरी के बीच कर्मचार‍ियों से न‍िवेश से जुड़े दस्‍तावेज मांगती है. इन डॉक्‍यूमेंट के बेस पर ही कंपनी फाइनेंश‍ियल ईयर के लिए इनकम टैक्‍स की कैलकुलेशन करती है. अगर आपकी सैलरी पर टैक्‍स बनता है तो कंपनी इसे काट लेती है. हालांक‍ि इनकम टैक्‍स की अंत‍िम कैलकुलेशन आईटीआर फाइल करने के बाद आयकर व‍िभाग ही करता है. इनकम टैक्‍स व‍िभाग या तो आपकी फाइनेंश‍ियल ईयर की कमाई से टैक्स काट लेता है या आपको टैक्स रिफंड भेज देता है.

कम से कम इनकम टैक्‍स कैसे दे?

हर नौकरीपेशा का यही सवाल रहता है क‍ि वह आयकर से कैसे बचे या कम से कम इनकम टैक्‍स कैसे दे? अगर आपने ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम स‍िलेक्‍ट की है तो आपका यह सवाल जरूर होगा. आयकर अधिनियम की धारा 87A के तहत 12,500 रुपये की टैक्‍स छूट म‍िलती है. ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम के तहत न‍िवेश के तमाम व‍िकल्‍प हैं. अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपये भी है तो भी आपको 1 रुपये टैक्‍स देने की जरूरत नहीं है.

टैक्‍स बचाने के ल‍िए प्‍लान‍िंग जरूरी
चार्टेड अकाउंटेंट आशीष म‍िश्रा कहते हैं क‍ि इनकम टैक्‍स बचाने के ल‍िए आपको सेव‍िंग की सही से प्‍लान‍िंग करने की जरूरत है. इसके ल‍िए आप क‍िसी भी एक्‍सपर्ट से सलाह ले सकते हैं. यद‍ि कंपनी ने आपका टैक्‍स काट ल‍िया है तो आप आईटीआर फाइल करके कटे हुए पैसे को वापस पा सकते हैं. 12 लाख सैलरी पर आप ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम के तहत 30 प्रत‍िशत टैक्‍स के दायरे में आते हैं. इस सैलरी पर आपके ल‍िए ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम का स‍िलेक्‍शन करना बेहतर रहेगा. देख‍िए पूरी कैलकुलेशन…

ये है पूरा गण‍ित
1. कोई भी कंपनी कर्मचार‍ियों की सैलरी दो ह‍िस्‍सों में देती है. इसमें पहले को पार्ट-A और दूसरे को पार्ट-B कहा जाता है. कुछ जगह पर इसे पार्ट-1 और पार्ट-2 कहते हैं. आमतौर पर 12 लाख की सैलरी पर तीन लाख रुपये पार्ट-B या पार्ट-2 में रखा जाता है. इस तरह आपकी टैक्‍सेबल इनकम घटकर 9 लाख रुपये रह जाती है.

2. आप सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से द‍िए जाने वाले 50000 रुपये को घटा दें. इन्‍हें घटाने के बाद आपकी टैक्‍सेबल इनकम घटकर 8.50 लाख रुपये रह गई.

3. इनकम टैक्‍स के सेक्‍शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की सेव‍िंग क्‍लेम कर सकते हैं. इसमें ट्यूशन फी, एलाईसी (LIC), पीपीएफ (PPF), म्‍यूचुअल फंड (ELSS), ईपीएफ (EPF) या होमलोन का प्र‍िंस‍िपल अमाउंट क्‍लेम क‍िया जा सकता है. इस तरह टैक्‍सेबल इनकम घटकर 7 लाख रुपये रह गई.

4. इनकम टैक्स के सेक्‍शन 24B के तहत होम लोन के ब्‍याज पर दो लाख रुपये की छूट म‍िलती है. अब इसे घटाने पर टैक्‍सेबल इनकम घटकर 5 लाख रुपये रह गई. पांच लाख रुपये की इनकम पर 12,500 रुपये टैक्‍स बनता है. लेक‍िन आयकर व‍िभाग सेक्‍शन 87A के तहत इसमें छूट देता है.

टैक्‍स सेव‍िंग के और भी व‍िकल्‍प
अगर आपकी सैलरी और ज्‍यादा है तो इनकम टैक्‍स शून्‍य (0) करने के ल‍िए 80CCD (1B) के तहत एनपीएस (NPS) में 50 हजार रुपये का न‍िवेश करना होगा. इसके अलावा सेक्‍शन 80D के तहत आप बच्‍चे-पत्‍नी और माता-प‍िता के हेल्‍थ इंश्‍योरेंस का प्रीम‍ियम क्‍लेम कर सकते हैं. बच्‍चे और पत्‍नी के ल‍िए 25 हजार रुपये तक का प्रीम‍ियम क्‍लेम क‍िया जा सकता है. माता-प‍िता के ल‍िए आप अलग से 25000 रुपये क्‍लेम कर सकते हैं. यद‍ि आपके माता-प‍िता सीन‍ियर स‍िटीजन हैं तो प्रीम‍ियम के तौर पर 50000 रुपये क्‍लेम कर सकते हैं.

SOURCE : https://zeenews.india.com/hindi/business/tax-saving-tips-how-to-save-income-tax-on-rs-12-lakh-per-annum-salary-know-ca-calculation/2067128

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GST Council Meeting: फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम पर नकेल कसने के लिए जीएसटी काउसिल की बैठक में बड़ा फैसला संभव! https://gstitreturn.com/gst-council-meeting-%e0%a4%ab%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9c%e0%a5%80-%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%87%e0%a4%a8%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%9f-%e0%a4%9f%e0%a5%88-2/ https://gstitreturn.com/gst-council-meeting-%e0%a4%ab%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9c%e0%a5%80-%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%87%e0%a4%a8%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%9f-%e0%a4%9f%e0%a5%88-2/#respond Mon, 26 Jun 2023 12:37:34 +0000 https://gstitreturn.com/?p=5538 GST Meeting Update: सीबीआईसी को ऐसे 11,140 फर्जी इकाईयों का पता लगा है और इन फर्जी इकाइयों ने 15,000 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है.   GST Council Meeting: पिछले हफ्ते ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए चलाये जा रहे अभियान की समीक्षा की थी. […]

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GST Meeting Update: सीबीआईसी को ऐसे 11,140 फर्जी इकाईयों का पता लगा है और इन फर्जी इकाइयों ने 15,000 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है.  

GST Council Meeting: पिछले हफ्ते ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए चलाये जा रहे अभियान की समीक्षा की थी. 11 जुलाई 2023 को जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक है. ये उम्मीद की जा रही है कि फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम पर नकेल कसने के लिए जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा कर कड़े प्रावधान पर मुहर लगाई जा सकती है. इस बदलाव के तहत हर इकाई की फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पर रिस्क प्रोफाइलिंग की जाएगी.

जीएसटी काउंसिल की बैठक में फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम पर अंकुश लगाये जाने को लेकर लिए जाने वाले फैसले के बाद जीएसटी रेवेन्यू में उछाल देखने को मिल सकता है. इस चोरी को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग के साथ कड़े प्रावधान किए जायेंगे. आपको बता दें किसी भी प्रकार के गुड्स और सप्लाई नहीं किए जाने के बाद भी फेक इनवॉइस के जरिए इनपुट टैक्स क्लेम का मामला सामने आया है.

हाल ही में सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक जोहरी ( Vivek Johri) ने बताया कि ऐसे इकाईयों के पहचान करने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है. इस ड्राइव में हजारों इकाईयों द्वारा फेक रजिस्ट्रेशन ( Fake Registration) का मामला सामने आया है. ऐसे 11,140 रजिस्ट्रेशन का पता लगाया गया है जो जांच में फर्जी ( Bogus) पाये गए हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. सरकार के इन फेक रजिस्ट्रेशन के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने से सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान होता है.

बीते हफ्ते वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक में वित्त मंत्री ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मजबूत करने के आदेश दिए हैं. और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर फेक रजिस्ट्रेशन रोकने की नसीहत दी है. ऐसे 60,000 इकाईयों की पहचान की गई है जिनके डिटेल्स फील्ड ऑफिसर्स के साथ शेयर किया गया है. केंद्र और राज्य अथॉरिटी ऐसे इकाईयों का फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही हैं जिसमें से 43,000 इकाईयों का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है. जिसमें से 11,140 फर्जी पाये गए हैं. और इन फर्जी इकाइयों ने 15,000 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है.

Source : https://www.abplive.com/business/gst-council-likely-to-approve-changes-to-plug-fake-itc-claims-in-11-july-2023-meeting-2435713

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