GST: सरकार जीएसटी संबंधित नियमों में बदलाव करने की योजना बना रही है। अब जिन कंपनियों के बिजनेस का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से अधिक है उनकों जीएसटी के अंतर्गत ई-इनवॉइस बनाना जरूरी होगा। सरकार यह नया नियम 1 जनवरी से लागू करने की योजना बना रही है। जीएसटी नेटवर्क इस साल दिसंबर तक ई-इनवॉइस का पोर्टल तैयार कर लेगा।

1 करोड़ के टर्नओवर वाले बिजनेस भी इसके फ्रेमवर्क में आ सकते हैं मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आ रही है कि सरकार अगले वित्त वर्ष तक 1 करोड़ रुपए अधिक टर्नओवर रखने वाले सभी बिजनेसेस को इस दायरे में लाएगी। सरकार टैक्स कलेक्शन में पार्दर्शिता लाना चाहती है, इसलिए वह यह कदम उठा रही है।

ई-इनवॉइस बनाना होगा जरूरी सरकार अपनी कमाई बढ़ाने के लिए ऑनलाइन इनवॉइस या ई-इनवॉइस को जरूरी करना चाहती है। सरकार इसके माध्यम से टैक्स चोरी को रोकने का काम करेगी। इनवॉइस को ऑनलाइन माध्यम से बनाने से शिकायतों का निपटारा भी आसानी से हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल जल्द से जल्द इसपर काम पूरा कर सकती है।

1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगी योजना जीएसटी काउंसिल ने हाल ही में इसकी सिफारिश की थी। सिफारिश के मुताबिक 1 जनवरी 2023 से 5 करोड़ से अधिक सालाना टर्नओवर रखने वाले बिजनेस को ई-इनवॉइसिंग कराना अनिवार्य हो जाएगा। ई-इनवॉइसिंग में स्टैंडर्ड फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है इसे कोई भी मशीन आसानी से रीड कर सकती है। सरकार इसके माध्यम से छोटे बिजनेस बेंडर और बड़ें बिजनेस बेंडर का डेटा एक जगह जुटाने का काम करेगी। इसके उपयोग से टैक्स चोरी को आसनी से पकड़ा जा सकेगा। अब जिन कंपनियों के बिजनेस का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से अधिक है उनकों जीएसटी के अंतर्गत ई-इनवॉइस बनाना जरूरी होगा। सरकार यह नया नियम 1 जनवरी से लागू करने की योजना बना रही है। जीएसटी नेटवर्क इस साल दिसंबर तक ई-इनवॉइस का पोर्टल तैयार कर लेगा।

Source:https://hindi.goodreturns.in/news/gst-new-rule-added-it-is-important-for-businessmen-to-know/articlecontent-pf81306-029618.html

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