राज्य कर अपर आयुक्त मगध प्रमंडल केके सिन्हा ने का कहना है कि जो प्रतिष्ठान जीएसटी निबंधित नहीं है, वह ग्राहकों से किसी भी हालत में जीएसटी की वसूली नहीं कर सकता. अगर ऐसा करता है तो भारी पेनल्टी लगेगी.
Source:https://hindi.news18.com/news/bihar/gaya-gst-number-and-certificate-must-be-displayed-on-shop-says-additional-commissioner-magadh-division-kk-sinha-4871869.html