Train Ticket Cancellation: ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर है. कई बार ऐसा होता है कि आपको अपना ट्रेन का टिकट अचानक में कैंसिल कराना पड़ता है. अगर आप भी टिकट कैंसिल कराते हैं तो रेलवे ने बड़ा अपडेट जारी किया है. टिकट कैंसिल पर जीएसटी (GST) को लेकर लंबे समय से बहस चल रही थी, जिस पर रेलवे की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है. 

पहले क्या बयान किया था जारी
आपको बता दें रेलवे मंत्रालय ने 23 सितंबर 2017 को जारी किए गए बयान के मुताबिक, ट्रेन टिकट बुकिंग कराते समय जो जीएसटी चार्ज वसूला जाता है उसको टिकट कैंसिल कराते समय यात्रियों को वापस दे दिया जाता है. रेलवे ने बताया था कि बुकिंग के टाइम पर लिया गया जीएसटी को टिकट की कीमत के साथ वापस कर दिया जाता है.

किन पर वसूला जाता है जीएसटी?
रेलवे ने बताया है कि रिफंड नियमों के मुताबिक, एसी और फर्स्ट क्लास के लिए कैंसिलेशन/क्लर्केज चार्ज और कैंसिलेशन/क्लर्केज चार्ज पर जीएसटी की राशि रेलवे द्वारा बरकरार रखी जाती है. वहीं, वित्तमंत्रालय की ओर से इस पर जीएसटी वसूला जाता है.

कितना लगता है चार्ज?
रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, एसी क्लास को 48 घंटे पहले कैंसिल कराने पर टिकट की राशि में से 240 रुपये काट लिए जाते हैं. इसके अलावा स्लीपर क्लास पर आपके टिकट की राशि में से 120 रुपये चार्ज के काट लिए जाते हैं.  वहीं, सेकेंड क्लास में सिर्फ 60 रुपये कैंसिलेंशन चार्ज के रूप में लिए जाते हैं. 

Source:https://zeenews.india.com/hindi/business/indian-railways-train-ticket-cancellation-gst-on-train-ticket-cancel-ticket-refund/1328849

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