ITR Filing: हाल ही में आयकर (Income Tax) विभाग की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख (ITR Filing Last Date) को बढ़ाया गया है. अब इसे 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है.

ITR Filing: हाल ही में आयकर (Income Tax) विभाग की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख (ITR Filing Last Date) को बढ़ाया गया है. अब इसे 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है. जल्द ही तमाम कंपनियों की तरफ से फॉर्म-16 (Form-16) जारी कर दिए जाएंगे और नौकरीपेशा लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू कर देंगे. अधिकतर लोग नया इनकम टैक्स रिजीम चुन रहे हैं, जिसके तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम होने पर 87ए की रिबेट के साथ कई टैक्स नहीं चुकाना होता है. अगर आप भी न्यू इनकम टैक्स सिस्टम को चुनते हैं तो आइए आपको बताते हैं कि अगर आपकी सैलरी 10, 15 या 20 लाख रुपये है तो आप पर कितना टैक्स लगेगा.

पहले जान लीजिए क्या हैं स्लैब्स

1 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. वहीं 3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये तक की इनकम पर आपको 5 फीसदी टैक्स चुकाना होगा. वहीं 7-10 लाख रुपये तक की इनकम पर आपको 10 फीसदी टैक्स देना होगा. 10-12 लाख रुपये तक की इनकम पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा. 12-15 लाख रुपये तक की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा. वहीं 15 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा.

10 लाख रुपये की कमाई पर कितना टैक्स?

अगर आपकी टैक्सबेल इनकम 10 लाख रुपये है तो सबसे पहले तो आपको 75 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा. इसके बाद आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 9.25 लाख रुपये. इसमें 3 लाख रुपये तक पर आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा. 3-7 लाख रुपये पर आपको 5 फीसदी के हिसाब से 20 हजार रुपये का टैक्स देना होगा. 

वहीं 7-9.25 लाख रुपये की इनकम पर 10 फीसदी के हिसाब से 22,500 रुपये का टैक्स लगेगा. इस तरह आप पर नई टैक्स व्यवस्था के हिसाब से 10 लाख रुपये की इनकम पर 44,500 रुपये का टैक्स लगेगा. 

15 लाख रुपये की कमाई पर कितना टैक्स?

अगर आपकी कमाई 15 लाख रुपये है तो सबसे पहले तो उस पर आपको 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जिसके बाद आपकी कुल टैक्सेबल इनकम 14.25 लाख रुपये बचेगी. इसके बाद 3 लाख रुपये तक पर आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा. 3-7 लाख रुपये पर आपको 5 फीसदी के हिसाब से 20 हजार रुपये का टैक्स देना होगा. वहीं 7-10 लाख रुपये की इनकम पर 10 फीसदी के हिसाब से 30 हजार रुपये का टैक्स लगेगा. 

इसके अलावा 10-12 लाख रुपये पर आपको 15 फीसदी की दर से 30 हजार रुपये का टैक्स देना होगा. वहीं 12-15 लाख रुपये के स्लैब में 2.25 लाख रुपये की इनकम पर आपको 20 फीसदी के हिसाब से 45,000 रुपये का टैक्स देना होगा. इस तरह 15 लाख रुपये की कमाई पर आप पर कुल टैक्स 1.25 लाख रुपये का लगेगा.

20 लाख रुपये की कमाई पर कितना टैक्स?

अगर आपकी कमाई 20 लाख रुपये है तो उस पर सबसे पहले तो आपको 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जिसके बाद आपकी इनकम 19.25 लाख रुपये बचेगी. इसके बाद 3 लाख रुपये तक पर आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा. 3-7 लाख रुपये पर आपको 5 फीसदी के हिसाब से 20 हजार रुपये का टैक्स देना होगा. वहीं 7-10 लाख रुपये की इनकम पर 10 फीसदी के हिसाब से 30 हजार रुपये का टैक्स लगेगा. 

इसके अलावा 10-12 लाख रुपये पर आपको 15 फीसदी की दर से 30 हजार रुपये का टैक्स देना होगा. वहीं 12-15 लाख रुपये के स्लैब में 2.25 लाख रुपये की इनकम पर आपको 20 फीसदी के हिसाब से 50,000 रुपये का टैक्स देना होगा. वहीं 15-20 लाख रुपये के स्लैब में बचे हुए 4.25 लाख रुपये पर 1,27,500 रुपये का टैक्स लगेगा. इस तरह 20 लाख रुपये की कमाई पर आपको कुल मिलाकर 2,57,500 रुपये का टैक्स चुकाना होगा.

ध्यान रहे ये बात

अभी जो कैलकुलेशन किया गया है, वह एक नौकरीपेशा शख्स के लिए है, जिसने नया टैक्स रिजीम चुना है और सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा उठाया है. अगर आप कॉरपोरेट एनपीएस में पैसे लगाते हैं या फिर अगर आपने होम लोन लेकर कोई घर खरीदा, जिसे आपने किराए पर दिया हुआ है तो उसके लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर भी आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी.

Source : https://www.zeebiz.com/hindi/personal-finance/income-tax/itr-filing-how-much-income-tax-you-have-to-pay-on-rs-10-lakh-rs-15-lakh-and-rs-20-lakh-taxable-income-see-calculation-217562?UTM_SRC=breakingnews

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