Income Tax: जब कोई भी शख्स इनकम टैक्स दाखिल करता है तो उसे कुछ दस्तावेज भी जमा करने होते हैं. इन दस्तावेजों के जरिए हो सकता है कि आपने कुछ छूट भी हासिल की हो या फिर ये दस्तावेज Form 16 भी हो सकता है लेकिन क्या आपको पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद इनकम टैक्स से जुड़े दस्तावेज आपको कब तक संभालकर रखने चाहिए?
Income Tax Return: हर साल लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना हर उस शख्स को जरूरी है, जिसकी इनकम टैक्सेबल होती है. वहीं अगर कोई शख्स टैक्सेबल इनकम होने के बावजूद टैक्स नहीं दाखिल करता है तो मुश्किल में पड़ सकता है. ऐसे में इनकम टैक्स दाखिल करना चाहिए. इनकम टैक्स दाखिल करने के बाद आयकर विभाग की ओग से इसका कंफर्मेशन भी दिया जाता है.
इनकम टैक्स रिटर्न
जब कोई भी शख्स इनकम टैक्स दाखिल करता है तो उसे कुछ दस्तावेज भी जमा करने होते हैं. इन दस्तावेजों के जरिए हो सकता है कि आपने कुछ छूट भी हासिल की हो या फिर ये दस्तावेज Form 16 भी हो सकता है लेकिन क्या आपको पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद इनकम टैक्स से जुड़े दस्तावेज आपको कब तक संभालकर रखने चाहिए?
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग
दरअसल, आपको हर साल अपना इनकम टैक्स दाखिल करने के बाद उसकी फाइल जरूर बनानी चाहिए. उस फाइल में वो आवश्यक दस्तावेज होंगे, जो कि इनकम टैक्स दाखिल करने में आपके काम आए हैं और रिटर्न दाखिल करने के बाद मिली कंफर्मेशन की कॉपी भी उसमें होगी. हालांकि इनकम टैक्स अधिनियम के तहत ऐसा उल्लेख नहीं है कि किसी टैक्सपेयर को अधिकतम कितने साल तक इनकम टैक्स से जुड़े दस्तावेज संभालकर रखने चाहिए लेकिन एक अहम बात इसमें जरूर बताई गई है.
इनकम टैक्स
बता दें कि इनकम टैक्स अधिनियम के तहत किसी भी शख्स को आयकर नोटिस भेजने की समय सीमा के बारे में जरूर जानकारी दी गई है. इसमें बताया गया है कि आयकर विभाग को यह अधिकार है कि वो टैक्सपेयर्स को संबंधित वित्त वर्ष के खत्म होने से लेकर अगले सात साल तक उसे नोटिस भेज सकती है. ऐसे में आपको किसी भी स्थिति में इनकम टैक्स के जरूरी दस्तावेज 7 साल तक जरूर संभालकर रखना चाहिए, नहीं तो किसी प्रकार का नोटिस आने पर आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है.
Source: https://zeenews.india.com/hindi/business/keep-income-tax-return-document-safe-for-7-years/1522269