नई दिल्ली: सरकार ने कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है. इसके अलावा ऐसी कंपनियां जिन्हें अपने खातों को ‘ऑडिट’ कराने की जरूरत होती है, के लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की अंतिम तिथि को भी एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है.
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा, ‘‘आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 अक्टूबर, 2023 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2023 कर दी गई है.'”
आयकर विभाग ने करदाताओं की तरफ से रिटर्न जमा करने में आने वाली समस्याओं एवं अन्य बिंदुओं पर मदद के लिए ई-फाइलिंग डेस्क भी गठित किया था. मंत्रालय ने कहा कि कुल मिलाकर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह 18.29 प्रतिशत बढ़कर 9.87 लाख करोड़ रुपये है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 8.34 लाख करोड़ रुपये था।
SOURCE : https://ndtv.in/india/deadline-extended-for-companies-to-file-income-tax-returns-and-submit-audit-reports-4402267