वित्त विधेयक 2024 के जरिए जीएसटी कानून में भी संशोधन किया गया। इसमें कहा गया कि पान मसाला, गुटखा और इसी तरह के तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं को एक लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा, यदि वे एक अप्रैल से अपनी पैकिंग मशीनरी को जीएसटी अधिकारियों के साथ पंजीकृत करने में विफल रहते हैं।
सरकार ने पान मसाला, गुटखा और इसी तरह के तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के पंजीकरण और मासिक रिटर्न दाखिल करने के लिए विशेष प्रक्रिया के कार्यान्वयन की समय सीमा 15 मई तक बढ़ा दी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने इससे पहले नई पंजीकरण और मासिक रिटर्न दाखिल प्रक्रिया एक अप्रैल 2024 से क्रियान्वित करने की जनवरी में घोषणा की थी। ऐसे व्यवसायों के पंजीकरण, रिकॉर्ड रखना और मासिक जानकारी में आमूलचूल बदलाव के कदम का मकसद पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के GST अनुपालन में सुधार करना था।
जीएसटी कानून में भी संशोधन किया गया
वित्त विधेयक 2024 के जरिए जीएसटी कानून में भी संशोधन किया गया। इसमें कहा गया कि पान मसाला, गुटखा और इसी तरह के तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं को एक लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा, यदि वे एक अप्रैल से अपनी पैकिंग मशीनरी को जीएसटी अधिकारियों के साथ पंजीकृत करने में विफल रहते हैं। सीबीआईसी ने एक अधिसूचना के जरिए इस विशेष प्रक्रिया के कार्यान्वयन की तारीख 45 दिन बढ़ाकर 15 मई तक कर दी है।
नई प्रक्रिया को टाला गया
इस बीच, मूर सिंघी के कार्यकारी निदेशक रजत मोहन ने कहा कि न तो जीएसटी प्रणाली ने नई प्रक्रिया पर कोई परामर्श जारी किया है और न ही नई फाइलिंग संबंधी जानकारी दी गई। परिणामस्वरूप सरकार ने नई प्रक्रिया के कार्यान्वयन को 45 दिन यानी 15 मई तक स्थगित करने का निर्णय लिया है।
Source : https://www.indiatv.in/paisa/business/big-relief-to-pan-masala-and-gutkha-traders-gst-return-filing-deadline-extended-2024-04-11-1037668