आयकर अधिनियम के तहत इनकम टैक्स छूट का फायदा कामकाजी महिलाएं ले सकती हैं। इसके लिए आपको ऐसे साधनों में निवेश करना होता है जो आपको टैक्स छूट की सुविधा देते हैं। कुछ ऐसे निवेश साधन हैं जो गारंटीड रिटर्न के साथ टैक्स छूट दिलाती हैं।
अगर आप कामकाजी महिला हैं तो आपका ध्यान टैक्स सेविंग के साधन पर भी रहता है। किस निवेश विकल्प में निवेश किया जाए ताकि टैक्स की बचत हो सके, इसे समझना आपके लिए जरूरी है। वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में अपने टैक्स की योजना बनाकर, आप एक सहज, तनाव-मुक्त आनंद ले सकती हैं। टैक्स प्लानिंग कामकाजी महिलाओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कामकाजी पुरुषों के लिए। आप पीपीएफ, एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना और इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश कर आप भी टैक्स बचा सकती हैं।
अगर आप टैक्स बचाने के साधनों की तलाश में हैं तो सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ भी एक बेहतर विकल्प है। इसमें निवेश पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत इनकम टैक्स छूट का फायदा मिलता है। पीपीएफ उन निवेशकों के लिए आदर्श है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं। इस स्कीम में 15 साल के लिए निवेश किया जाता है। कम से कम 500 रुपये और मैक्सिमम 1.50 लाख रुपये सालाना निवेश किया जा सकता है। पीपीएफ पर फिलहाल 7.1 प्रतिशत सालाना ब्याज दर ऑफर किया जा रहा है। पीपीएफ आकर्षक ब्याज दरों और टैक्स लाभों के साथ समय के साथ पर्याप्त धन संचय करने का एक सुरक्षित तरीका प्रदान करता है।
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट
अगर आप कामकाजी महिला हैं तो पोस्ट ऑफिस की एक छोटी बचत योजना नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी में निवेश कर सकती हैं। इसमें निवेश पर भी आपको आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत इनकम टैक्स छूट मिलेगी। यह एक फिक्स्ड इनकम स्कीम है। इसमें कम से कम 1000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकती हैं। फिलहाल इस स्कीम पर 7.7 प्रतिशत ब्याज ऑफर किया जा रहा है। आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र) के लिए भुगतान या जमा की गई किसी भी राशि पर कटौती का दावा कर सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये है।
इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी बचेगा टैक्स
महिलाएं अपने, अपने जीवनसाथी या अपने बच्चे के लिए ली गई जीवन बीमा पॉलिसियों पर भी टैक्स छूट का लाभ उठा सकती हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80U के तहत कटौती सामान्य व्यक्ति के लिए बीमा राशि के 10% और कुछ निर्दिष्ट बीमारियों वाले व्यक्ति के लिए 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यह बीमा को न सिर्फ एक सुरक्षात्मक उपाय बनाता है, बल्कि एक स्मार्ट टैक्स बचाने वाला उपकरण भी बनाता है। पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम आपकी कर योग्य आय से 25,000 रुपये तक की कटौती के लिए पात्र हैं। वरिष्ठ नागरिक माता-पिता की स्वास्थ्य पॉलिसियों पर प्रीमियम का भुगतान करने से आप अपनी कर योग्य आय से 30,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती के लिए पात्र हो जाते हैं, जिससे आपको अधिक टैक्स बचाने में मदद मिलती है।
सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना कामकाजी महिलाओं को टैक्स की बचत करने के लिए एक अच्छा साधन है। यह योजना सरकार द्वारा समर्थित बचत योजना है जिसे खास तौर पर बालिकाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो माता-पिता को अपनी बेटी की शिक्षा और शादी के खर्चों के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सुकन्या समृद्धि योजना EEE (छूट, छूट, छूट) टैक्स कैटेगरी में आता है। यानी आपको निवेश, आय या निकासी पर टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपकी बेटी है, तो यह योजना काफी फायदेमंद और फायदेमंद मानी जाती है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (11A) के तहत कर छूट प्रदान की जाती है, और SSY योजना में किए गए निवेश धारा 80C के तहत कटौती के लिए पात्र हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये है। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर फिलहाल 8.20 प्रतिशत की ब्याज दर ऑफर किया जा रहा है।
Source : https://www.indiatv.in/paisa/tax/tax-saving-options-for-women-sukanya-samriddhi-yojana-nsc-ppf-insurance-2024-05-28-1048532